मुंबई: मुंबई के बहुचर्चित पत्राचाल घोटाले में विशेष कोर्ट (Special Court) ने सोमवार को Shiv Sena नेता संजय राऊत की न्यायिक कस्टडी 5 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
Court ने संजय राऊत को न्यायिक कस्टडी (Judicial Custody) में घर का खाना और दवा देने का आदेश पूर्ववत जारी रखने का भी आदेश दिया ।
संजय राऊत को 8 अगस्त तक ED कस्टडी में भेज दिया था
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने गोरेगांव पत्राचाल प्रोजेक्ट में 1039.79 करोड़ रुपये के घोटाले मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करते हुए 1 अगस्त को गिरफ्तार (Arreste) किया था।
विशेष कोर्ट ने एक अगस्त को संजय राऊत को 4 अगस्त तक ED कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 4 अगस्त को फिर से विशेष कोर्ट ने संजय राऊत को 8 अगस्त तक ED कस्टडी में भेज दिया था।
ED ने संजय राऊत की न्यायिक कस्टडी समाप्त होने के बाद JJ Hospital में मेडिकल जांच कोर्ट (Medical Examination Court) में पेश की।
Sanjay Raut के 3 जगहों पर मारा गया छापा
Sanjay Raut के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि अब जांच में कुछ नहीं बचा है, इसलिए राऊत को न्यायिक कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है।
ED के वकील ने Court को बताया कि इस मामले में हाल ही में 3 जगह छापा मारा गया और नए सबूत मिले हैं। साथ ही अभी तक संजय राऊत (Sanjay Raut) की पत्नी के बैंक खाते (Bank Accounts) आए पैसे और अलीबाग में ली गई जमीन के संबंध में जांच पूरी नहीं हुई है।
इसलिए राऊत का न्यायिक कस्टडी (Judicial Custody) में रहना जरूरी है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने संजय राऊत को 14 दिनों तक अर्थात 5 सितंबर तक के लिए न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।