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LTC घोटाला मामले में RJD के विधायक को तीन साल की कैद

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (LTC) घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य और वर्तमान में RJD के विधायक अनिल कुमार साहनी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।

इसके अलावा कोर्ट ने साहनी पर अलग-अलग धाराओं के मामले में सवा तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये फैसला सुनाया।

इसके अलावा Court ने इस मामले के दो और दोषियों एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दो-दो साल की कैद और पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Court ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत तीनों आरोपितों को दो-दो साल की कैद और पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा कोर्ट ने अनिल साहनी को धारा 201 (साक्ष्यों को मिटाने) का दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने साहनी को धारा 420 का दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फर्जीवाड़ा करने के मामले में धारा 471 के तहत साहनी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि साहनी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद की सजाएं एक साथ चलेंगी यानी अधिकतम तीन साल कैद की सजा होगी, लेकिन जुर्माने की रकम अलग-अलग भरनी होगी।

कोर्ट ने तीनों आरोपितों की सजा 6 अक्टूबर तक निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया

शनिवार को अनिल साहनी ने एक लाख रुपये का जुर्माना भरते हुए बाकी जुर्माने की राशि सवा दो लाख रुपये 9 सितंबर तक भरने का आश्वासन दिया। बाकी दोनों आरोपितों ने अपना पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भर दिया।

तीनों आरोपितों ने कोर्ट से कहा कि वे इस सजा को हाई कोर्ट (HC) में चुनौती देंगे, इसलिए उनकी सजा निलंबित कर दी जाए।

उसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों को एक-एक लाख रुपये का मुचलका 6 सितंबर तक भरने पर सजा निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों आरोपितों की सजा 6 अक्टूबर तक निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 29 अगस्त को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। अनिल कुमार साहनी अपराध के समय जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे।

इसके अलावा एनएस नायर एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट (Traffic) थे और अरविंद तिवारी मेसर्स मुरगई ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को CBI को Transfer किया था

दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के LCT घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर, 2013 में CBI ने केस दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को CBI को Transfer किया था।

 

CBI ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अनिल कुमार साहनी JDU से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साहनी फिलहाल बिहार से RJD के MLA हैं।

साहनी पर आरोप था कि राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास (E-tickets-Fake Boarding Passes) के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी (Cheating) की थी।

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