सुप्रीम कोर्ट ने शूटर वर्तिका की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किया निरस्त

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्रीय मंत्री Smriti Irani के खिलाफ शिकायत करने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर Vartika Singh की गिरफ्तारी (Arresting) पर लगी रोक को हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त (Canceled) कर दिया है।

जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में UP सरकार को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, वर्तिका सिंह ने अमेठी के मुसाफिरखाना में स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि ईरानी ने वर्तिका को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त करने के लिए रिश्वत (Bribe) की मांग की थी।

वर्तिका सिंह के खिलाफ अमेठी में दो और दिल्ली में एक FIR दर्ज किए गए

अपनी शिकायत में वर्तिका ने कहा है कि डॉ. रजनीश सिंह नामक एक शख्स ने अपने को स्मृति ईरानी का निजी सचिव बताया और उसे राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त (appoint) कराने का भरोसा दिया।

शिकायत के मुताबिक रजनीश ने वर्तिका के Whatsapp पर बिना हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) भी भेजा।

इस शिकायत के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ अमेठी में दो और दिल्ली में एक FIR दर्ज किए गए। FIR में कहे गए हैं कि वर्तिका ने केंद्रीय मंत्री की छवि (Image) खराब करने की कोशिश की।

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