HomeUncategorizedतलाक-ए-हसन : SC ने कहा- फिलहाल उसका प्रारम्भिक ध्यान याचिकाकर्ताओं को राहत...

तलाक-ए-हसन : SC ने कहा- फिलहाल उसका प्रारम्भिक ध्यान याचिकाकर्ताओं को राहत देने में

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर कोई निर्णय लेने से पहले उसका पूरा ध्यान उन दो महिलाओं को राहत देने पर है, जिन्होंने तलाक-ए-हसन प्रथा से पीड़ित होने का दावा किया है।

‘तलाक-ए-हसन’ मुसलमानों में तलाक देने का वह तरीका है, जिसमें कोई व्यक्ति तीन माह की अवधि में प्रत्येक माह एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।

महिलाओं के पतियों को मामले में पक्षकार बनाया

न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता महिलाओं के पतियों को मामले में पक्षकार बनाया और संबंधित याचिकाओं पर जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि आप अपने लिए कोई समाधान चाहती हैं। हम इस चरण में इस सीमित पहलू पर प्रतिवादी-पतियों को केवल Notice जारी करेंगे। कभी-कभी हमारी चिंता बड़ा मुद्दा उठाने की होती है, लेकिन तब पक्षकारों को जो राहत चाहिए, वह गौण हो जाती है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, जो राहत चाहते हैं और हम उसे लेकर चिंतित हैं। हम बाद में देखेंगे कि क्या मुद्दे बच रहे हैं।’’

न्यायालय बेनज़ीर हिना और नाज़रीन निशा द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

हिना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील दी कि मामले में पति को पक्षकार बनाया जा सकता है और उन्हें भी नोटिस भेजा जा सकता है।

उन्होंने Court को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में लंबित याचिका को वापस ले लिया गया है, लेकिन पति मध्यस्थता के लिए नहीं गया।

वहीं निशा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि पीड़ित महिला को तलाक दिया गया है और गुजारा भत्ता दिया गया है

उच्चतम न्यायालय (SC) ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

गाजियाबाद निवासी हिना ने सभी नागरिकों के लिए तलाक से संबंधित तटस्थ प्रक्रिया एवं एक समान आधार को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की है।

spot_img

Latest articles

नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज, नया डाटा बेस…

Ranchi Nagar Nigam News: रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो...

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे में रोमांच

India-South Africa ODI Thriller Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के JSCA...

सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jharkhand High Court Decision on Sirmatoli Flyover: रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर चल...

असम में बहुविवाह अब अपराध, विधानसभा में पास हुआ ऐतिहासिक बिल, दोषी को 10 साल की सजा

Polygamy is now a crime in Assam : असम विधानसभा ने गुरुवार को बहुविवाह...

खबरें और भी हैं...

नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज, नया डाटा बेस…

Ranchi Nagar Nigam News: रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो...

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे में रोमांच

India-South Africa ODI Thriller Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के JSCA...

सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jharkhand High Court Decision on Sirmatoli Flyover: रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर चल...