भारत

NEET PG 2021 : खाली सीटों पर काउंसलिंग कराने के मामले में सुप्रीम फैसला कल

10 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी  (NEET PG) 2021 के लिए खाली सीटों पर काउंसलिंग कराने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एमआर शाह ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल यानी 10 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने कहा है कि नीट पीजी 2021 की परीक्षा आयोजित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो अब बंद कर दिया गया है। नतीजतन, अब 1456 सीटों को नहीं भरा जा सकता है।

एमसीसी ने कहा है कि एक साथ दो सत्रों 2021 और 2022 के लिए काउंसलिंग नहीं की जा सकती है। एमसीसी ने कहा है कि 2022 सत्र के लिए नीट की परीक्षा 21 मई को आयोजित की गई थी और 1 जून को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया।

1 जून को रिजल्ट भी घोषित

2022 सत्र के लिए काउंसलिंग जुलाई के अंत तक खत्म हो जाएगी।08 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की 1456 सीटों पर दाखिले नहीं होने पर नाराजगी जताई थी।

कोर्ट ने एमसीसी (MCC) से पूछा था कि एक तरफ देश में डॉक्टरों की कमी है और एमसीसी खाली सीटों के लिए स्पेशल काउंसलिंग नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा था कि ये उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, जिन्हें दाखिला मिल सकता था।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker