Homeबिहारलापरवाही : बिहार में बिना COVID डोज लिए न्यायाधीश और उनकी पत्नी...

लापरवाही : बिहार में बिना COVID डोज लिए न्यायाधीश और उनकी पत्नी को आया सर्टिफिकेट, ANM निलंबित

Published on

spot_img

अररिया: कोरोना (Corona) से बचाव के लिए सरकार की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जा रहा है लेकिन टीकाकरण (vaccination) को लेकर गलत आंकड़ा पेश किए जाने का मामला शुरू से ही सुर्खियों में रहा है।

भद पीटने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग अपने कारगुजारियों से बाज नहीं रहा है।जबकि कोरोना से बचाव के लिए तीसरे प्रीकॉशन डोज (Precaution Dose) को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

अररिया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई और इसबार लापरवाही ऐसी की न्यायाधीश और उनकी पत्नी को बगैर डोज लिए ही न केवल दोनों के मोबाइल पर SMS के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रीकॉशन डोज लेने की सूचना ही प्राप्त हुई बल्कि आरोग्य सेतु एप्प पर बकायदा दोनों का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया।

फिर क्या था न्यायाधीश ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ जिला प्रशासन को लापरवाही को लेकर पत्राचार किया तो एएनएम पर दोषारोपण करते हुए उसके ऊपर निलंबन की गाज गिर गयी।

स्वास्थ्य विभाग में मच गया हड़कंप

दरअसल मामला है अररिया सिविल कोर्ट के एडीजे-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेन्द्र कुमार और उसकी पत्नी रश्मि कुमारी को एसएमएस के माध्यम से Covid का प्रीकॉशन डोज लेने की सूचना के साथ आरोग्य सेतु एप्प के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ।

जबकि ADJ धीरेन्द्र कुमार और उसकी पत्नी ने डोज लिया ही नहीं।मामले को लेकर एडीजे धीरेन्द्र कुमार ने अपने पत्रांक 942 दिनांक-23.06.2022 के माध्यम से सिविल सर्जन समेत जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पूरे वाकये की जानकारी देते हुए इतनी बड़ी लापरवाही पर ध्यान आकृष्ट कराया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

प्रीकॉशन डोज के प्रमाण पत्र में टीकाकर्मी में एएनएम प्रमिला कुमारी का नाम अंकित है और टीकाकरण स्थल के रूप में अररिया का बेलवा अंकित था।

न्यायाधीश (judge) का मामला सामने आने के बाद तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और तत्काल ही सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने आदेश ज्ञापांक संख्या-1376 दिनांक-23.06.2022 निकालकर कार्य मे लापरवाही तथा कर्तव्यहीनता के आरोप में अररिया पीएचसी की एएनएम प्रमिला कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

CS ने यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 09 के तहत की।

निलंबन अवधि में एएनएम प्रमिला कुमारी का मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (primary health center) कुर्साकांटा कर दिया गया और निलंबन अवधि के दौरान केवल जीवन भत्ता देय का आदेश दिया गया।साथ ही विभागीय कार्यवाही की भी बात कही गयी।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...