नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले साल, आठ फरवरी को करने का आदेश दिया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये सूचित किया गया कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। उधर, सीबीआई के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 4 फरवरी, 2022 को होनी तय है।
उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई आठ फरवरी को करने का आदेश दिया।
28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
इसके पहले 19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे।
रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया गया था ।