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Sexual Harassment Case : तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को अलग किया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया,

जिसने गोवा सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई अपील पर बंद कमरे(इन-कैमरा हियरिंग) में उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

मामले को जस्टिस राव और जस्टिस बी.आर. गवई कि समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि वह 2015 में एक वकील के रूप में गोवा सरकार के लिए पेश हुए थे।

उन्होंने कहा, कृपया इसे किसी अन्य अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करें।

तेजपाल ने उच्च न्यायालय द्वारा अपने आवेदन को खारिज करने को चुनौती देते हुए पिछले साल 4 दिसंबर को शीर्ष अदालत का रुख किया था।

उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक पक्ष को अपने मामले को सर्वोत्तम संभव तरीके से रखने का अधिकार है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए, जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत मामलों में बंद कमरे में सुनवाई के लिए निर्देश पारित किया, तेजपाल ने अपने मामले में भी बंद कमरे में कार्यवाही की मांग की।

पिछले साल मई में, ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

गोवा सरकार ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी।

तेजपाल ने मामले की बंद कमरे में सुनवाई के लिए एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।

अपील में तर्क दिया गया कि निचली अदालत का आदेश बाहरी और अस्वीकार्य सामग्री और पीड़िता के पिछले यौन इतिहास के साक्ष्य और ग्राफिक विवरण से प्रभावित था, जो कानून द्वारा निषिद्ध है।

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