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झारखंड के इस ज़िले में रूपेश हत्याकांड को लेकर अगले आदेश तक धारा-144 लागू

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गिरिडीह: गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

रूपेश पांडे हत्याकांड के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए गिरिडीह के सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदील खलको ने रविवार को पूरे अनुमंडल में धारा 144 लागू किया है।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी खलको ने बताया की धारा-144 (Section-14) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

इसके बाद सदर इलाके के शहर, बेंगाबाद, गांडेय समेत कई इलाकों में किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन, जुलुस और पुतला दहन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

धारा-144 अगले आदेश तक सदर अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगा

सदर एसडीएम के अनुसार धारा-144 अगले आदेश तक सदर अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगा।

साथ ही सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट के डालने पर भी वैसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

बताते चले की हजारीबाग के बरही में मूर्ति विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे की हत्या होने के बाद से ही गिरिडीह में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है।

हिंदू संगठन से लेकर भाजपा इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में प्रयास किया और हेमंत सरकार के पुतला दहन से लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया।

इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने रविवार की सुबह से गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया।

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