झारखंड

POCSO ACT : खूंटी में तीन पीड़िताओं को मिलेगा 18 लाख रूपये का मुआवजा

बैठक में पोक्सो एक्ट की तीन पीड़िताओं को विकटीम कंपनसेशन के तहत 18 लाख रु मुआवजे के भुगतान का निर्णय लिया गया

खूंटी: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में विकटीम कंपनसेशन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में पोक्सो एक्ट की तीन पीड़िताओं को विकटीम कंपनसेशन के तहत 18 लाख रु मुआवजे के भुगतान का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपायुकत और डालसा के सचिव शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक सह डालसा के सदस्य आशुतोष शेखर, डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने भाग लिया।

सचिव डालसा मनोरंजन कुमार ने बताया कि यह मुआवजा राशि पीड़िताओं के पुनर्वास और आगे बढ़ने के लिए दी जाती है।

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