रांची: झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को रांची के हिनू में स्थानीय लोगों की ओर से रास्ता बंद किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। हवा, पानी जैसी प्राकृतिक संसाधन किसी के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिये।
कोर्ट ने सोमवार तक रांची एसएसपी को गीता देवी का रास्ता बहाल करने का आदेश दिया है। इससे स्थिति पूर्व की भांति हो सके।
उल्लेखनीय है कि हिनू निवासी गीता देवी का रास्ता स्थानीय लोगों ने बंद कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। दायर याचिका में जानकारी दी गयी है कि स्थानीय लोगों ने सरना जमीन बता कर रास्ता बंद किया, जबकि उक्त रास्ता आम रास्ता था।