रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिम्स प्रशासन पर कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने पर जमकर फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि रिम्स कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना कर रहा है, इसे क्या समझा जाए? क्या हाईकोर्ट रिम्स प्रशासन मनमानी करना चाहता है।
हाईकोर्ट ने रिम्स में नियुक्ति को लेकर प्रबंधन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि रिम्स प्रशासन को कोर्ट के आदेश की कोई चिंता ही नहीं है।
रिम्स प्रशासन के इस रवैये को क्यों ना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाए।
दरअसल, हाईकोर्ट का कहना है कि कोर्ट पिछले दो वर्षों से रिम्स में खाली पदों को भरने का आदेश दे रहा है लेकिन रिम्स प्रशासन पर कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि जब राज्य ने साल 2015 में एक आदेश जारी कर कहा था कि रिम्स में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर बार बार रिम्स संबंधित मामला स्वास्थ्य विभाग को क्यों भेज रहा है।