धनबाद: जेल में बंद एक निजी चैनल (Private Channel) के डायरेक्टर अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
चिटफंड कंपनी (Chit Fund Company) के नाम पर घोटाला करने के आरोपी अरूप की ओर से दायर जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज (Rejected) कर दी गई है।
बलियापुर और तिसरा थाना में दर्ज धोखाधड़ी (Fraud) के मामलों में अरूप की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी (Bail Application) दाखिल की गई थी।
इसमें अरूप नामजद आरोपी है और उस पर आमटाल पंचायत के मुखिया संजय कुमार के आवेदन पर बलियापुर थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।
संजय का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था
बलियापुर पुलिस ने अरूप चटर्जी पर कानूनी शिकंजा (Legal Screws) कसने के उद्देश्य से कांड के वादी मुखिया संजय कुमार का Section 164 के तहत बयान कराने का आवेदन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय की अदालत में दिया था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की कोर्ट में संजय का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था।
संजय ने कोर्ट को बताया था कि विभिन्न स्कीमों (Various Schemes) का लालच (Luring) देकर उनसे सात लाख रुपए लेकर गबन कर लिया गया।