नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुरूवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) से जुड़े लाभ के पद मामले पर सुनवाई को 5 अगस्त के लिए डाल दिया।
मामले में याचिकाकर्ता राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अधिक समय की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि मंत्री होते हुए उन्होंने अपने नाम से खनन लीज आवंटित (Mining lease allotted) कराई है। खनन लीज रांची जिले के अनगड़ा क्षेत्र में आवंटित है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुछ महीने पहले मीडिया के सामने इसका खुलासा किया था।
भाजपा की मांग है कि हेमंत सोरेन को लाभ के पद से जुड़े चुनाव कानूनों के तहत विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया जाये।
हेमंत सोरेन की तरफ से एसके मेंदीरता ने पक्ष रखा
28 जून को हुई पिछली सुनवाई में भाजपा के वकील ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9ए के तहत सीएम सोरेन की विधायकी को अयोग्य करार देने की मांग की थी।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े इस खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली के निर्वाचन आयोग (Election Commission) कार्यालय में हुई।
हेमंत सोरेन की तरफ से एसके मेंदीरता ने पक्ष रखा। पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई पांच अगस्त तय कर दी गई।