नई दिल्ली: माल एवं सेवा कर (GST) की नीति-निर्धारक इकाई जीएसटी परिषद (GST Council) की शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई 48वीं बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। किसी भी सामान पर टैक्स (tax) नहीं बढ़ाया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है।
GST परिषद समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा (Tobacco and Gutkha) पर कराधान पर चर्चा नहीं कर सकी।
बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने बताया कि GST परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी (Crime Category) से बाहर करने पर सहमति जताई है।
बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया
इसके साथ अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है।
राजस्व सचिव ने बताया कि दालों की भूसी पर GST की दर 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है। इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing Business) में सहायता मिल सकती है।
बैठक में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।