रांची: झारखंड हाई कोर्ट (JHC) के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) मामले के सजायाफ्ता के मामले में अब सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
दीपक मिश्रा और अन्य की ओर से निचली अदालत (Lower Court) की ओर से दी गयी सजा के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में बुधवार को हुई।
आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी
खंडपीठ ने मामले में मृत सिकंदर राम के बारे में राज्य सरकार से Report मांगी है। सिकंदर राम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी, बाद में उसकी मौत हो गयी थी। Court ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि रामगढ़ जिले के मनुआ फुलसराय के रहने वाले अलीमुद्दीन की हत्या lling) 29 जून, 2017 को कर दी गयी थी।
मारुति Van से Beef ले जाने के आरोप में भीड़ ने बाजार टांड़ स्थित Gas Agency के पास अलीमुद्दीन की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
मामले में रामगढ़ कोर्ट (Ramgarh Court) ने 21 मार्च, 2018 को 11 दोषियों को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनायी थी।