रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) द्वारा राज्य सरकार के कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट (Court Fee Amendment Act) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी।
मामले में अब तक राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया। सरकार की ओर से हाई कोर्ट (HC) से समय की मांग की गई।
दायर याचिका में कोर्ट फीस वृद्धि को हटाने की गुहार लगाई गयी है
HC को बताया गया कि महाधिवक्ता राजीव रंजन फिलहाल अभी रांची से बाहर है। इसके बाद Court ने मामले में HC के वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह को एमिकस क्यूरी (Amicus Curie) नियुक्त किया है।
वह इस मामले में कोर्ट की सहायता करेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) की ओर से दायर याचिका में कोर्ट फीस वृद्धि को हटाने की गुहार लगाई गयी है।
हाई कोर्ट (HC) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में सरकार के अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट फीस की वृद्धि पर सरकार से मंतव्य लेकर Court को अवगत कराएं।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए कहा था कि Court Fees में बेतहाशा वृद्धि से समाज के गरीब तबके के लोग Court नहीं आ पायेंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा।
राज्य सरकार का कोर्ट फीस Act गलत
काउंसिल ने यह भी कहा है कि कोर्ट फीस (Court Fees) की वृद्धि से लोगों को सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है। राज्य सरकार का कोर्ट फीस Act गलत है। यह संविधान के खिलाफ है। साथ ही यह सेंट्रल कोर्ट फीस Act के भी विरुद्ध है।