बोकारो : नगर निगम अब वैसे खटाल संचालकों पर नकेल (Crackdown on khatal operators) कसेगा जो अपने मवेशियों को सड़कों पर लावारिश छोड़ देते हैं।
पशुपालकों (Pastoralists) की इस लापरवाही की वजह से आए दिन विभिन्न सड़क हादसे होते रहते हैं।
इस समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम (Municipal Corporation) ने अब अवैध रूप से खटाल चलाने वाले पशुपालकों पर लगाम लगाने की योजना बनाई है।
नगर निगम अब शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के चल रहे खटाल संचालकों पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट (Jharkhand Municipal Act) के तहत कार्रवाई करेगा।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी हाल में खटाल नहीं चलाए जा सकते, वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले पशुपालकों पर एक्ट के तहत 5 हजार तक जुर्माना वसूले (Collect fine) जाने का भी प्रावधान तय किया गया है।
खटाल सरकारी या नगर निगम क्षेत्र के भूमि पर अवस्थित नहीं होना चाहिए
सभी खटाल संचालकों का सर्वे (Survey) कर सूची तैयार करने का काम हुआ शुरू नियमों को लागू करने को लेकर नगर निगम ने सभी खटाल संचालकों का सर्वे कर सूची तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है।
यह भी तय किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित अवैध खटाल संचालकों को निगम से अनुज्ञप्ति और लाइसेंस (License and license) लेना अनिवार्य होगा।
नियमानुसार शहरी क्षेत्र में संचालित खटाल सरकारी या नगर निगम क्षेत्र के भूमि पर अवस्थित नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा खटालों में पशुओं (Animals) की देखरेख की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइसेंस निर्गत (License Issue) करने के बाद भी खटाल संचालकों को खटाल के आसपास गंदगी नहीं फैलाने दिया जाएगा।