झारखंड

बोकारो में CISF पूर्व लिपिक को एक साल की सजा

बोकारो: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा (Chief Judicial Magistrate Divya Mishra) की अदालत में CISF के उप महानिरीक्षक पर की गई अमर्यादित टिप्पणी करने वाले CISF के पूर्व लिपिक अनिरुद्ध कुमार को एक वर्ष की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह (Assistant Public Prosecutor Manoj Kumar Singh) ने बताया कि घटना को लेकर बीएस सिटी थाना में CISF के उप महानिरीक्षक ने 9 जून 2017 को आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी उनके विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी सोशल मीडिया (Inappropriate Comment Social Media) करते हुए दुष्प्रचार कर रहा था। सोमवार को न्यायालय ने घटना को सत्य पाते हुए मानहानि करने के आरोप में एक वर्ष की सजा सुनाई।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker