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ITR भरने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी, चूके तो नुकसान के साथ लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

अब तक करीब आधे करदाताओं ने ITR फाइल नहीं किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले दो साल की तरह इस बार ITR भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ने वाली है। आयकर विभाग करदाताओं से बार-बार ट्वीट कर इसको समय पर पूरा करने की अपील कर रही है।

आयकर विभाग ने जारी एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए E-Filing Portal के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई, 2022 तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

ऐसे में विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो वे इसे जल्द से जल्द दाखिल करें।

विभाग के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में विस्तारित तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे।

अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं

हालांकि, मौजूदा आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) भरे गए हैं।

ऐसे में आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि यदि अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो https:ncometax.gov.in पर जाकर अपना ITR अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना दाखिल करें।

उल्लेखनीय है किे आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 उन व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।

अगर आप तय समय-सीमा तक ITR नहीं दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं।

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