रांची : झारखंड के पलामू (Palamu) जिले में ऐसे 399 पारा शिक्षकों (Para Teacher) यानी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। अब ऐसे शिक्षक हटाए जाएंगे। यह कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से की जाएगी।
इसपर उच्च स्तरीय अनुमति मिल चुकी है। बताया जाता है कि अवैध नियुक्ति (Invalid Placement) के बाद भी 113 पारा शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी, क्योंकि ये सभी बहाली के समय कम से कम आवश्यक योग्यता रखते थे।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पलामू के तत्कालीन आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है।
आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना 2 प्रखंडों में हुई थी 512 शिक्षकों की बहाली
जानकारी के अनुसार, पलामू के दो प्रखंडों छतरपुर और नौडीहा बाजार में पारा शिक्षकों की अवैध नियुक्ति हुई थी। कुल 512 पारा शिक्षकों की बहाली आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना की गई थी।
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बहाली की स्वीकृति उनके द्वारा दी गई थी। 236 पारा शिक्षक छतरपुर प्रखंड और 163 नौडीहा बाजार प्रखंड के हैं।
113 पारा शिक्षकों को मिलेगा का लाभ
66 छतरपुर और 47 नौडीहा बाजार के शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलेगा। इसके तहत इनकी ओर से टेट उत्तीर्ण होने पर इनके मानदेय में 50 प्रतिशत और TET उत्तीर्ण नहीं होने पर 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
आकलन परीक्षा (Assessment Test) उत्तीर्ण होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि होगी। इनके मानदेय में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि अतिरिक्त होगी।