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क्या आपका PAN हो गया है निष्क्रिय, कोई बात नहीं, ₹1000 फाइन देकर…

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PAN Card Activate : ₹1,000 का लेट फाइन देकर PAN को बायोमेट्रिक आधार (Biometric Base) से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी।

जिन टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने इस तारीख तक दोनों को लिंक नहीं किया है, वे आयकर से संबंधित कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

हालांकि, ऐसा नहीं कि अब पैन को Inactive नहीं कराया जा सकता है। आप अब भी जुर्माना भरकर आसानी से अपने पैन को एक्टिव (PAN Activate) करा सकते हैं।

क्या आपका PAN हो गया है निष्क्रिय, कोई बात नहीं, ₹1000 फाइन देकर…-Has your PAN become inactive, no problem, by paying ₹ 1000 fine…

जुर्माने के भुगतान के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय कर सकता है

बता दें कि 1 जुलाई, 2023 से पैन उन व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय (Inactive) हो गया है, जो इसे आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं। साथ ही TDS (स्रोत पर कर कटौती) और TCS (स्रोत पर एकत्र कर) उच्च दर पर काटा जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जुर्माने के भुगतान के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय (Pan Activated) कर सकता है।

यह प्रक्रिया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पोर्टल पर चालान संख्या ITNS 280 के तहत प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और लघु शीर्ष 500 (अन्य रसीदें) के साथ राशि का भुगतान करके की जा सकती है।

क्या आपका PAN हो गया है निष्क्रिय, कोई बात नहीं, ₹1000 फाइन देकर…-Has your PAN become inactive, no problem, by paying ₹ 1000 fine…

एक नोटिफिकेशन में कहा गया

28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1000 रुपये की पेनाल्टी देने के बाद तय अथॉरिटीज को आधार कार्ड की सूचना देकर 30 दिन के अंदर पैन कार्ड फिर से एक्टिव करवा सकता है। आइए जानते हैं Process –

– इसके लिए आप सबसे पहले आयकर विभाग की E-Filing Website पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करें।

– इसके बाद पैन को आधार (Aadhar to PAN) से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।

– इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप से पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी। सभी Column भरने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने की राशि भरना होगा।

– यहां आप E-Pay Tax के माध्यम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसकी सूचना आयकर विभाग (Income Tax Department) को देनी होगी।

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