रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की घोषणा 10 अप्रैल से पहले होगी।
पंचायती राज विभाग द्वारा एक-दो दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजी जाएगी।
पंचायत चुनाव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ राज्य में मई-जून में होना तय है।
पंचायत चुनाव विभिन्न जिलों में एक से चार चरणों में होगा। चारों चरण का मतदान मई माह में ही पूरा होगा तथा जून माह में परिणाम जारी होगा।
किसी भी जिला में अधिकतम चार चरणों में चुनाव होगा। यह मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता तथा उपलब्ध सुरक्षा बलों के आधार पर तय किया गया है।
ओबीसी आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेगा
झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेगा और उसे अनारक्षित के रूप में मानते हुए चुनाव कराया जाएगा। महिला एवं अन्य लोगों का आरक्षण यथावत जारी रहेगा।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों और झारखंड पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 2001 की धारा 16 के आलोक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद अधिसूचित किये जाते हैं।
झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम प्रेषित करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
बताया जाता है कि आरक्षण संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्वाचन आयोग के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार के पास विचाराधीन था।
इसके बाद सरकार ने ये फैसला किया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथावत रूप में जिसके लिए जो पद अधिसूचित हो उसे खुली श्रेणी में सीटों के रूप में मानते हुए त्रिस्तरीय आम निर्वाचन में नाम निर्देशन से लेकर सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
विभाग के इस सूचना के साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और उसी के अनुसार प्रत्याशी सीटों को लेकर तैयारी शुरू करेंगे।
इस संशोधन पर राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होगा।
इसे लेकर 50 हजार बैलेट बाक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। यहां लगभग 52 हजार बैलेट बाक्स पहले से उपलब्ध हैं।
आयाेग द्वारा पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव को लेकर एसओपी भी पूर्व में जारी कर दिया गया है। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कुल 53,480 मतदान केंद्र चिह्नित किए हैं।
प्रत्येक पदों के लिए 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिह्न तय
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र चुनाव चिह्नों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 चुनाव चिह्न तय किए गए हैं, जबकि इतने ही चुनाव चिह्न सुरक्षित रखे गए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य में पंचायत चुनाव 4,345 ग्राम पंचायतों में होगा। इसमें ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 53,479 है।
इसके माध्यम से 4,345 मुखिया का चुनाव होगा। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 5,341 है तथा जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्राें की कुल संख्या 536 है।