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धनबाद में 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति

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धनबाद: Diwali की रात धनबाद में 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने (Dhanbad Firecrackers) की अनुमति रहेगी। वहीं, छठ महापर्व पर श्रद्धालु सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे चला सकेंगे।

यह आदेश जिला प्रशासन ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर शनिबार को जारी किया।

SDM प्रेम कुमार तिवारी (Prem Kumar Tiwari) ने कहा कि पटाखों के धमाके से बीमार और बुजुगों को दिक्कत न हो, इसलिए 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखे चलाने की ही अनुमति है।

धारा 37 व अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी

इससे ज्यादा आवाज वाले पटाखों की किसी पर भी रोक रहेगी। विदेशों से आयातित पटाखों (Firecrackers) की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रशासन की Guideline (गाइडलाइन) का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर IPC की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 व अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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