HomeUncategorizedश्रद्धा मर्डर केस की जांच CBI से कराने वाली याचिका खारिज

श्रद्धा मर्डर केस की जांच CBI से कराने वाली याचिका खारिज

Published on

spot_img

नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस (shraddha murder case) की जांच CBI से करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच को CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जांच को CBI को सौंपनों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याची से पूछा कि किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं।

जबकि युवती परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफ़र करवाने की मांग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने याची से कहा कि आप हमें जांच CBI को ट्रांसफर करने की सही वजह बताइए।

कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है

कोर्ट ने कहा कि छावला हत्याकांड में क्या हुआ, सभी लोगों ने इस देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था। अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से कई गई है।

कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी रिर्सच के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं।

spot_img

Latest articles

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...

हजरत रिसालदार शाह बाबा के 218वें उर्स पर चादरपोशी, राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज ने दी मुबारकबाद

218th Annual Urs: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की...

खबरें और भी हैं...

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...