Homeविदेशइमरान खान की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज

इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज

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इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) की याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका में तोशखना मामले (Toskhna Case) में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी।

सोमवार की अदालत में पेश हुए गोहर अली खान

जियो न्यूज के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पहले मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी अब घोषणा की। सोमवार की सुनवाई के दौरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान अदालत में पेश हुए।

बुखारी (Bukhari) ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। जबकि इमाम ने तर्क दिया कि अगर खान पेश होने को तैयार हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

जियो न्यूज (GEO News) के अनुसार, इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि PTI प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे।

बुखारी ने कहा…

हालांकि, इमाम ने न्यायाधीश से कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित करे। जबकि बुखारी ने कहा, इमरान खान अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।

इमाम ने कहा कि चुनाव अधिनियम (Election Act) 2017 के तहत PTI प्रमुख के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर एक निजी शिकायत (Personal Complaint) पर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाता है और अदालत से वारंट को निलंबित करने का आग्रह किया।

जियो न्यूज के अनुसार, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि PTI प्रमुख के वकील ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। इसके बाद जज ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

PTI प्रमुख ने लाहौर उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा

28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल (Zafar Iqbal) ने तोशखाना मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री का गैर जमानती वारंट जारी किया था।

अदालत के आदेश के अनुसार, रविवार को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जमान पार्क (Zaman Park) का दौरा किया था।

लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। जियो न्यूज के अनुसार, PTI प्रमुख ने मामले में गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए आज लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) का दरवाजा खटखटाया।

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