रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप (Dinesh Gope) की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच NIA के विशेष न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद वर्मा के कोर्ट में पेश किया गया।
NIA के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने दिनेश गोप को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया।
NIA आवश्यकता पड़ने पर फिर से बाद में दिनेश गोप को रिमांड पर ले सकती है।
इससे पूर्व सोमवार को NIA ने दिनेश गोप को एक दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था।
21 मई को दिल्ली से किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को NIA ने 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर विमान से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया था।
दिनेश गोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और ओडिशा में हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और PLFI के लिए धन जुटाने से संबंधित 102 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप पर 25 लाख और NIA ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था।