नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। पहले यह योजना 31 दिसम्बर, 2021 तक वैध थी।
इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को पत्र लिखा गया है, जिसकी एक प्रति सभी जिलाधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
सभी पात्र बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब 28 फरवरी, 2022 तक नामांकित किया जा सकता है।
इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 11 मार्च, 2020 से लेकर 28 फरवरी, 2022 तक अपने माता-पिता दोनों को या माता-पिता में से एक के जीवित रहने या कानूनी अभिभावक एवं दत्तक माता-पिता, एकल दत्तक माता-पिता को खो दिया है।
इस योजना के तहत लाभ का हकदार होने के लिए बच्चे की आयु माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई, 2021 को उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन देने की घोषणा की थी, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को ही खो दिया है।
इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अंतर वित्तपोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराती है।