POCSO ACT : धनबाद में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

जहां अनिल महतो ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर चौमिन खिलाने का बहाना बनाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर DAV हाई स्कूल के पीछे ले गया था

News Update
1 Min Read

धनबाद: 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी तोपचांची मानटांड निवासी अनिल कुमार महतो को धनबाद POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया।

अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 अप्रैल 22 को तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज (FIR) की गई थी।

मौसी के घर शादी में गई हुई थी नाबालिग

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता 17 अप्रैल 22 को एक शादी समारोह (Wedding Ceremony) में अपने मौसी के यहां गई हुई थी।

जहां अनिल महतो ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर चौमिन खिलाने का बहाना बनाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर DAV हाई स्कूल के पीछे ले गया था।

दुष्कर्म का विरोध करने पर अनिल ने नाबालिग को जान मारने की धमकी दी थी और वहां झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया था‌।

- Advertisement -
sikkim-ad

मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 मई 22 को अनिल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

23 जुलाई 22 को आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। इसमें अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था।

TAGGED:
Share This Article