पंजाब पुलिस को कोर्ट से मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की इजाजत

News Aroma Media
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नई दिल्ली:  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Musewala) की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सुपुर्द कर दिया है।

कोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से सिद्धू मूसेवाला को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है।पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी।

पंजाब पुलिस की मांग का बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा विरोध करते हुए ने कहा था कि पंजाब पुलिस को अगर इस मामले में बिश्नोई से पूछताछ की जरुरत है तो वो दिल्ली में ही गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करे।

बुलेट प्रूफ वाहन में लेकर जाएगी पंजाब पुलिस

इस पर पंजाब पुलिस ने कहा था कि वो बिश्नोई को बुलेट प्रूफ वाहन में लेकर जाएगी। ट्रांजिट रिमांड (Transit remand) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बिश्नोई को लेकर जाने वाले वाहन के आगे 12 वाहन होंगे जो रास्ते को क्लियर कराने का काम करेंगे।

आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। आज बिश्नोई की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश किया।

10 जून को कोर्ट ने बिश्नोई को आज तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।बिश्नोई का नाम पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया है।

बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर (Encounter) की आशंका जताते हुए पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका खारिज कर दी गई।

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