पटना: Bihar के CM नीतीश कुमार (Nitish Kumar) बुधवार जहां दिल्ली (Delhi) में कांग्रेस (Congress) के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मिल रहे हैं, वहीं बिहार की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल को 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है।
पटना MP-MLA Court ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अदालत ने इस दिन राहुल को पेश होने का आदेश दिया है।
राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा
उल्लेखनीय है कि पटना की MP-MLA अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ बिहार के पूर्व उप CM सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था।
S.D. संजय ने अदालत से किया अनुरोध
मोदी के अधिवक्ता S.D. संजय ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को कहा कि गांधी जान बूझकर मामले को लम्बा खींचने को लेकर अदालत में नहीं आ रहे हैं।
उन्होंने अदालत (Court) से उनकी जमानत को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र (Non Bailable Warrant) जारी किये जाने का अनुरोध किया।
मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी
इधर, राहुल गांधी के अधिवक्ता (Lawyer) ने इस मामले में राहुल की पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।