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रांची सिविल कोर्ट से नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला साक्ष्य के अभाव में बरी

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रांची : रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में नाबालिग संग दुष्कर्म (Minor Rape) करने वाला आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

बता दें कि पीड़िता के तरफ से 5 गवाहों को पेश किया गया था। लेकिन आरोपी की गुनाही को शाबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए।

साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POXO) की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आसिफ इकबाल की कोर्ट में ये फैसला लिया गया था। बता दें कि आरोपी युवक अविनाश ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।

मामले में रांची के डोरंडा थाना में कांड संख्या 62/2020 दर्ज किया गया था। जिसमे आरोपी की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह (Pritanshu Singh) ने बहस की।

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