रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग) और मदरसा की परीक्षा आयोजित की गयी है।
इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ निषेधाज्ञा लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा 16 सितंबर तक, जबकि मदरसा की परीक्षा 18 सितंबर तक चलेगी।
झारखंड में प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और मदरसा की परीक्षा 14 से, निषेधाज्ञा रहेगा
जैक की ओर से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर से 16 सितंबर तक किया गया है।
प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे अपराह्न तक और द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5 बजे अपराह्न तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई
इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र झा की ओर से पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर भी रोक
इसके तहत सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गयी है।
साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर भी रोक लगा दी गयी है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 14-16 सितंबर तक रोजाना सुबह सात बजे से अपराह्न आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।
परीक्षा 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच होगी
दूसरी ओर झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से वार्षिक मदरसा परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच होगी।
प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 09:45 बजे से एक बजे अपराह्न एवं द्वितीय पाली में अपराह्न दो बजे से 05:15 अपराह्न तक संत जोसेफ हाई स्कूल, कांके में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 14-18 सितंबर तक रोजाना सुबह 06:45 बजे से अपराह्न 08:15 बजे तक प्रभावी रहेगा।