रांची: सोमवार को POXO मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
इनमें बुंडू निवासी चार युवक- राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक अन्य आरोपी शामिल हैं।
11 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। पांचों आरोपी जमानत पर थे।
इनमें एक आरोपी 17 साल का था। इसकी सुनवाई चिल्ड्रेन केस (Children Case) के तहत हुई है।
दोषी पाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
29 जनवरी 2019 को हुई थी वारदात
घटना 29 जनवरी 2019 को बुंडू थाना क्षेत्र के अहीर टोला में घटी थी। पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) कराई थी। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक अन्य युवक को गिरफ्तार (Arrest) किया था।
आरोप है कि लड़की अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने आई थी। शाम को दोनों ताऊ में लॉज में रहने वाले दोस्त से मिलने गए।
यहां लड़की लॉज के बाहर खड़ी थी और लड़का ने अंदर जाकर अपने दोस्त से मुलाकात की।
इसी दौरान पांचों आरोपी लड़की के पास पहुंचे और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।
लॉज (Lodge) से बाहर निकलते ही लड़के का भी मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया।