रांची: लैंड स्कैम (Land Scam) के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन (Chhavi Ranjan) अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) पहुंचे हैं।
उन्होंने रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट में जमानत याचिका खरीफ होने के बाद उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में डिफॉल्ट बेल की गुहार लगाई है।
पीएमएलए कोर्ट में कल ही खारिज हुई थी याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले निलंबित IAS छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 याचिका दाखिल की थी। 167 CRPC की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय निर्धारित की गयी है।
इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। रांची PMLA कोर्ट ने मंगलवार को छवि रंजन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।
किनके-किनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल
रांची के बड़गाईं अंचल में बरियातु स्थित आर्मी लैंड की खरीद बिक्री से जुड़े केस में ED ने कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
इनमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।