झारखंड

रांची में यहां आदिवासी जमीन की अवैध रजिस्ट्री और म्यूटेशन के मामले में पूर्व रजिस्ट्रार, CO, कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश

रांची : सिल्ली में जनजातीय भूमि (आदिवासी जमीन) की रजिस्ट्री करने के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है।

यह निर्देश दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी किया है।

उन्होंने इस मामले में पूर्व रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, सिल्ली के तत्कालीन सीओ (अंचल अधिकारी), कर्मचारी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

प्रमंडलीय आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने रांची के डीसी छवि रंजन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।

बताया गया है कि सीएनटी एक्ट-1908 का उल्लंघन करते हुए सिल्ली में आधा दर्जन से भी ज्यादा जनजातीय लोगों की भूमि की दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गयी है।

उसके बाद उक्त भूमि का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) भी कर दिया गया। सीएनटी की भूमि के हस्तांतरण संबंधी समीक्षा भी सीओ ने अपने स्तर से कर दी थी।

इस अवैध काम में अंचल के सभी कर्मी शामिल थे।

अब रांची डीसी की रिपोर्ट के बाद इन सभी पर कानूनी गाज गिरना तय है।

प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिला प्रशासन से सीएनटी एक्ट के तहत खरीदी और बेची गयी जमीन का समस्त ब्योरा मांगा था।

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