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झारखंड HC ने FSL के रिक्त पदों को तीन माह में भेरने का दिया निर्देश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) के रिक्त पदों को भरने को लेकर सुनवाई हुई।

अदालत ने एफएसएल के रिक्त पदों को तीन माह में भरने का निर्देश सरकार और जेपीएससी को दिया है।

अदालत ने स्वीकृत पदों को आउटसोर्स से नहीं भरे जाने का भी निर्देश दिया है।

सरकार को सभी जिलों में चलंत प्रयोगशाला की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया।

अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में सभी बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक अदालत में हाजिर थे।

गृह सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि छह माह में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे।

एफएसएल में सभी आधुनिक और जांच के लिए जरूरी उपकरण लगा दिए जाएंगे और सभी चलंत प्रयोगशालाएं भी चलने लगेंगी।

इस पर अदालत ने गृह सचिव को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

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