झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की रद्द

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने कृषि एवं किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है।

तोमर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई यह मामला मोहम्मद कलाम आजाद ने क्रिमिनल रिवीजन दायर किया था।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का निरस्त करने का आदेश सुनाया।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ के बाल और राहुल गांधी को पूंछ की बाल की संज्ञा दी थी।

इसके पहले भी मामले में धनबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

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