रांची: रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली में एक नाबालिग लड़की को जबरन उसके घर से ले जाकर दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या करने के मामले (Rape And Murder Case) में आरोपी को 25 हजार रुपये का जुर्माना और उम्रकैद की सजा हुई।
आरोपी को हुई सजा
रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली निवासी संजय उरांव (27) को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उक्त आरोप में छह जुलाई को दोषी ठहराया था।
मृतिका की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
घटना को लेकर मृतिका की मां ने रातू थाना में 11 अप्रैल 2018 को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान अभियुक्त संजय उरांव की गिरफ्तारी पुलिस ने 18 अप्रैल 2018 को की थी।
तभी से वह जेल में है। मामले में सुनवाई के दौरान APP परमानंद यादव (APP Parmanand Yadav) ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था।
वह छात्रा को घर से जबरदस्ती उठाकर टूटे घर में ले गया, जहां दुष्कर्म (Rape) करने के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसकी हत्या कर दी थी।