रांची: रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी हॉस्टल, लॉज, बैंकट हॉल, विवाह भवन, धर्मशालाओं के संचालकों को नोटिस जारी किया है।
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की नोटिस में कहा है कि 30 जून तक ऑनलाइन माध्यम (Online Media) से लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
लाइसेंस के लिए निगम के वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। सभी संचालकों से कहा गया है कि जिनके पास लाइसेंस होगा उन्हीं को संचालन की अनुमति दी जायेगी।
बिना लाइसेंस (License) प्राप्त किये संचालन करने पर जुर्माना लगाया जायेगा।