Lockdown Jharkhand : परिवहन विभाग ने E-PASS, बसों के परिचालन को लेकर जारी किया Notification

News Aroma Media
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रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (Lockdown Jharkhand) के मद्देनजर राज्य के अंदर और बाहर बसों का परिचालन नहीं होगा।

बसों का परिचालन पर पूर्ण रूप से तीन जून सुबह छह बजे तक प्रतिबंध रहेगा।बुधवार को झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (Lockdown) की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। अब यह तीन जून सुबह छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया

बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉकडाउन) के अवधि को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है।

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अब यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तीन जून सुबह छह बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है।

E-PASS में कई संशोधन

हालांकि राज्य सरकार ने ई-पास में कई संशोधन किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीडियाकर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों और अन्य कई को ई-पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

जब भी ऐसे लोगों से आई कार्ड मांगा जाएगा, उन्हें यह दिखाना होगा।

Lockdown Jharkhand : परिवहन विभाग ने E-PASS, बसों के परिचालन को लेकर जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को, सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मियों को, झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को E-PASS पर छूट दी गई है।

सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को, प्रेग्नेंट महिला और मरीज, जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हो, कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को, परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं को E-PASS पर छूट दी गई है।

राज्य से बाहर इन सब काम के लिए E-PASS की जरूरत नहीं

साथ ही राज्य के अंदर और राज्य से बाहर वस्तुओं का परिवहन करने के दौरान E-PASS की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Lockdown Jharkhand : परिवहन विभाग ने E-PASS, बसों के परिचालन को लेकर जारी की अधिसूचना

इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान और खनन कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों को, बिजली, जलापूर्ति, संचार सेवा, निगम सेवा से जुड़े कामों में कार्यरत कर्मियों को, दाह संस्कार से जुड़े कामों के दौरान, किसानों और कृषि उत्पाद को बेचने के लिए बाजार जाने के दौरान E-PASS की जरूरत नहीं होगी।

इन को छोड़ अन्य सभी कामों मे वाहनों के लिए E-PASS जरूरी होगा। इस संबंध में बुधवार को झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

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