रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को स्लॉटर हाउस (Slaughter house) का संचालन शुरू कराने, खुले में मांस बेचने और काटने के खिलाफ नगर निगम (Municipal council) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है।
हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि निगम द्वारा जारी आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसके लिए सरकार जल्द रेगुलेशन बनाए।
नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाख़िल
बिना नियम अनुसार राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था।
साथ ही शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करते हुए खुले में मांस नहीं बेचेंगे और अवैध बुचड़खाने संचालित नहीं किए जाएंगे।
नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाख़िल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।