HomeझारखंडRANCHI : इस विधानसभा क्षेत्र में धारा-144 लागू, जानें क्या होगी पाबंदी

RANCHI : इस विधानसभा क्षेत्र में धारा-144 लागू, जानें क्या होगी पाबंदी

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रांची: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने 25 मई को 66-मांडर (अजजा) विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव की घोषणा कर दी है। घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

निष्पक्ष उप चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक रांची के सदर एसडीओ दीपक दुबे ने अनुमंडल अंतर्गत मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

ये निषेधाज्ञा 26 मई को पूर्वाह्न से जारी है। मांडर सीट पर 23 जून को वोट डाले जायेंगे। 26 को वोटों की गिनती होगी। 28 जून को उप चुनाव की प्रक्रिया तक आचार संहिता लागू रहेगी।

उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की (Executive Chairman Bandhu Tirkey) को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। उसी सीट पर उपचुनाव होना है।

ये निषेधाज्ञा 26 मई 2022 पूर्वाहन से जारी, इन नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

निष्पक्ष उप चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची सदर द्वारा अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण 66-मान्डर (अजजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है। ये निषेधाज्ञा 26 मई 2022 पूर्वाहन से जारी है।

1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।

जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

2. The Control of the Use and Play of Loudspeakers Act 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

3. किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

4. किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया जाता है।

5. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

6. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म /जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी विधि-विरुद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप /फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाऐं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

8. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।

9.कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।

10- सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

11. किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।

12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा- प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।

13. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।

यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने) विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डधिकारियों/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा 66-मान्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा उप चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

14. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित ‘ Conduct of General Elections/Bye elections during COVID : Revised Broad Guidelines 2022 का सभी संबंधित अचूक रूप से अनुपालन करेंगे।

16. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शव यात्रा/हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/ पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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