रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित कॉमर्शियल भवनों (Commercial Buildings) के बेसमेंट में दुकान चलाने एवं संकरी गली के कारण आए दिन होने वाले जाम पर सेंटर फॉर RTI की बोरसे दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
SSP की ओर से कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार जवाब दाखिल किया गया। बताया गया की अपर बाजार (Upper Market) में सुगम यातायात के लिए Oneway की व्यवस्था की गई थी।
इसके अलावा अपर बाजार सहित शहर के अन्य सड़कों का अतिक्रमण करने वाले वाहनों को भी जब्त किया गया और उनका चालान काटा गयाा।
रांची शहर में हो रहेे नए ब्रिज के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था (Traffic Management) को ठीक करने के लिए अपर बाजार में अभी Oneway की व्यवस्था को कुछ दिनों के लिए हटाया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की है।
पहले की सुनवाई में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
गौरतलब है कि इससे पूर्व कोर्ट (Court) ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में अब तक क्या – क्या कार्रवाई की गई है।
उसकी अद्यतन स्थिति कोर्ट ने सचिव, नगर विकास विभाग, रांची SSP एवं ट्रैफिक SP से मांगी थी। अपर बाजार में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। DG फायर को भी कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने को कहा था।