रांची: सरकार की पेट्रोल सब्सिडी (Petrol subsidy) योजना में हर माह ऑनलाइन री-रजिस्ट्रेशन कराने के कारण लगातार लाभुकों की संख्या कम हो गई थी।
जिसके लिए इस प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। अब विभाग की ओर से पेट्रोल सब्सिडी (Petrol subsidy) का लाभ लेने वाले लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज (Mobile SMS) भेज कर री रजिस्ट्रेशन (Registration) कराने की पहल शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
लगातर लाभुकों की संख्या में कमी
26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM HEMANT SOREN) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका से CM सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी।
योजना के तहत BPL कार्डधारी को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल के एवज में 250 रुपए सब्सिडी (250 Rupees subsidy) के रूप में दी जानी है।
रांची जिला में भी जनवरी माह में जबरदस्त उत्साह नजर आया। 15,361 लोगों को योजना का लाभ मिला। इनके खाते में 250 रुपए की दर से कुल 38,40,250 रुपए भेजे गए। इसके बाद फरवरी में ही संख्या बढ़ने की बजाय 443 लाभुक घट गए।
14918 ने ही री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration) किया। जिसके बाद उनके खाते में 37,29,500 रुपए सब्सिडी की राशि भेजी गई। मगर तीसरे माह मार्च में यह आंकड़ा 69 प्रतिशत तक कम हो गया। महज 4673 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ लिया। उनके बीच 11,68,250 रुपए सब्सिडी राशि का वितरण किया गया।
शुरुआत में पेट्रोल सब्सिडी योजना पर हुआ अफवाह का असर
शुरुआत में पेट्रोल सब्सिडी (Petrol subsidy) योजना को लेकर काफी अफवाहें फैल रही थी। जिनके पास दो पहिया वाहन है, उनके आवेदन करते ही उनका राशन कार्ड (Ration card) रद्द कर दिया जाएगा।
उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद जिला प्रशासन ने योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक कर बताया कि योजना का लाभ लेने वालों का राशन कार्ड (Ration card) रद्द नहीं होगा। न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक
प्रशासन के द्वारा जागरूक कराने के बाद लोगों को भरोसा हुआ और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया।
पहले अफवाह ने लोगों को योजना का लाभ लेने से रोका, दूसरी ओर री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration) भी लाभ लेने में बाधा बन रहा था।
योजना का लाभ लेने के लिए यह है जरूरी
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्डधारी होना जरूरी है।
2. आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
3. कार्ड में सदस्य ही आवेदक होंगे, साथ ही वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना जरूरी है
4. आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी।
5. दो पहिया वाहन का झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।