रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सतीश कुमार तिवारी की ओर से कंपोजिशन यूजर फीस निर्धारित किए जाने के आदेश के विरुद्ध दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई हुई।
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच में सूचीबद्ध था लेकिन उक्त बेंच ने इस मामले की सुनवाई एकल पीठ में किये जाने का निर्देश जारी किया है।
याचिकाकर्ता सतीश कुमार तिवारी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता विजय कांत दुबे ने अदालत में पक्ष रखा।
हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया
सतीश कुमार तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत खनिज की ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहनों से कंपोजिशन यूज़र फीस की बाध्यता रखी गई है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार के आदेश के मुताबिक़, जो वाहन खनिज ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगे है और वे नौ टन से ज़्यादा खनिज की ढुलाई करते हैं, तो उन्हें 1200 रुपये प्रति गाड़ी टैक्स के रूप में देना होगा, जो कि गलत है। इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है।