रांची: झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम सुभाग सिंह (Ram Subhag Singh) ने दुमका जिले में हो रहे अवैध पत्थर माइनिंग पर रोक लगाने को लेकर ईडी को पत्र लिखा है। इस पत्र में मीडिया रिपोर्ट्स के साथ कई साक्ष्य भी दिए गए हैं।
उन्होंने न केवल ईडी को पत्र लिखा है बल्कि अपने पत्र के माध्यम से राज्य के चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकर्षित किया है।
उन्होंने ईडी को लिखे अपने पत्र में अवैध माइनिंग और सेल कंपनियों के संचालन को लेकर हाई कोर्ट में चल रहे सीएम के मामले का भी रेफरेंस दिया है।
पत्र में उन्होंने कहा है कि ईडी इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई। उन्होंने यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर करेंगे।
माइनिंग की नीलामी को लेकर कोई नियमावली नहीं है
उन्होंने कहा कि दुमका में अवैध तरीके से पत्थर खदानों में खुदाई की जा रही है और पत्थर माफिया अवैध कमाई कर रहे हैं।
उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि राज्य में एमएमडीआर एक्ट के तहत जो भी पत्थर माइनिंग चल रहे थे उनका लीज 2020 में ही खत्म हो गया है।
इसके बाद भी राज्य सरकार ने गलत तरीके से पत्थर माइनिंग लीज को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में माइनिंग की नीलामी को लेकर कोई नियमावली नहीं है।