झारखंड हाई कोर्ट ने माइनिंग लीज मामले में सरकार से मांगा जवाब

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में सुनवाई हुई।

अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में खनन पट्टा से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा खनन विभाग की ओर से दाखिल किये गए एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जतायी।

हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा

अदालत ने पूछा कि सरकार की ओर से रांची उपायुक्त ने क्यों शपथ पत्र दायर किया। हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका के याचिकाकर्ता राजीव कुमार की सुरक्षा पर भी सुनवाई के दौरान बातचीत हुई।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

सीबीआई की ओर से एएसजीआई प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान अदालत के समक्ष उपास्थित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा।

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