रांची: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) से सोमवार को पूर्व विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने बंधु तिर्की की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कंफर्म कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एलसीआर (लोवर कोर्ट रिपोर्ट) मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
सीबीआई ने जो भी आरोप उन पर लगाये हैं, उन्हें साबित नहीं कर पायी है
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनायी है। बंधु तिर्की ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है।
साथ ही सीबीआई कोर्ट द्वारा मिले प्रोविजनल बेल को कंफर्म करवाने के लिए भी अदालत से गुहार लगायी थी। याचिका में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि कोर्ट का फैसला सही नहीं है।
सीबीआई ने जो भी आरोप उन पर लगाये हैं, उन्हें साबित नहीं कर पायी है। इसके बावजूद सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है, जो न्यायसंगत नहीं है। इस लिए सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।