रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क़ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इसके साथ अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है और याचिककर्ता को नोटिस जारी किया है।
राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया था
हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट में पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है।
राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन के साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है।
राहुल गांधी को “सभी मोदी चोर वाले” बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था। समन में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया था।